सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त, बिना पहचान पत्र बाहरी व्यक्ति की एंट्री पर रोक, अब PWD विभाग ने भी जारी किया अहम आदेश !!

उत्तराखंड शासन ने सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों-कर्मचारियों की सुरक्षा और कार्यालय परिसरों में प्रवेश व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। लोक निर्माण विभाग ने गृह विभाग की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को अपने सभी कार्यालयों में लागू करने की स्वीकृति दे दी है।

30 सितंबर 2026 को लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडेय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब प्रत्येक कार्यालय के प्रवेश द्वार पर आगंतुक पंजिका अथवा इलेक्ट्रॉनिक विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम रखा जाएगा। बिना वैध पहचान पत्र के किसी बाहरी व्यक्ति को कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आगंतुक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आने-जाने का समय और संबंधित अधिकारी का विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा।

कार्यालय परिसर में कई गतिविधियां प्रतिबंधित

नई व्यवस्था के तहत सरकारी कार्यालय परिसर में मादक पदार्थों का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी कार्य में बाधा डालने पर सुरक्षा धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। एक कक्ष में एक बार में 02 से अधिक आगंतुकों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी।
इसके अलावा शोर-शराबा, नारेबाजी और अमर्यादित व्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। कार्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु, हथियार, लाठी-डंडा अथवा ज्वलनशील पदार्थ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। कार्यालय समयावधि समाप्त होने के बाद परिसर में प्रवेश भी प्रतिबंधित किया गया है।

सीसीटीवी और पैनिक बटन होंगे अनिवार्य

सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रत्येक कार्यालय में एचडी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनमें 90 दिन की रिकॉर्डिंग क्षमता होगी। डीएफएमडी/अलार्म व्यवस्था तथा प्रमुख अधिकारियों के कक्ष में पैनिक बटन लगाने का भी प्रावधान किया गया है।

इसके साथ ही प्रत्येक कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। कार्यालय परिसर में किसी भी सुरक्षा संबंधी घटना की सूचना तत्काल नोडल अधिकारी को देनी होगी और घटना का विवरण अलग घटना पंजिका में दर्ज किया जाएगा।