28 से 30 सितंबर तक बैंकों की प्रस्तावित तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में बड़ा कदम उठाया है। शासन ने निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश के सभी कार्मिकों और पेंशनरों को माह सितंबर 2026 का वेतन व पेंशन 26 सितंबर (शनिवार) तक अनिवार्य रूप से भुगतान कर दी जाए।
इस संबंध में प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु की ओर से प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों और निदेशक (कोषागार, पेंशन एवं हकदारी) को समयबद्ध दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
हड़ताल के चलते लिया गया अग्रिम भुगतान का फैसला
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 23 सितंबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञाप के क्रम में उत्तराखंड शासन ने यह कदम उठाया है। 28 से 30 सितंबर 2026 तक तीन दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल के कारण बैंकिंग लेनदेन प्रभावित होने की पूरी संभावना है। चूंकि हड़ताल महीने के आखिरी दिनों में है, इसलिए कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनरों की पेंशन में देरी होने की आशंका बन गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए शासन ने समय से पहले भुगतान कराने के निर्देश दिए हैं।


