हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस प्रकरण पर नगर निगम देहरादून की जांच कराने के दिये निर्देश !!

नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी खबर !!

एक याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऋतु बहरी ने राज्य सरकार को दिए नगर निगम देहरादून पर जांच करने के आदेश !!

बता दें कि याचिकाकर्ता अभिनव थापर ने हाइकोर्ट में याचिका डाल शिकायत की थी कि 2013 से 2023 तक नगर निगम देहरादून द्वारा विज्ञापन होर्डिंग व यूनिपोल के टेंडरों में काफी गड़बड़ हुई है। अभिनव थापर के अनुसार एक ही विज्ञापन कम्पनी को 2013 से 2023 तक टेंडर डेट एक्सटेंशन कर 10 साल तक टेंडर अलॉट कर दिया गया। जो नियम अनुसार गलत है, जबकि एक टेंडर की वैधता सिर्फ 2 साल तक की ही थी।

हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार चीफ जस्टिस रितु बाहरी ने उक्त प्रकरण पर राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जांच कर, रिपोर्ट कोर्ट को जमा करने के निर्देश दिए हैं।