उत्तराखंड में वार्षिक स्थानांतरण सत्र 2026-27 शुरू, शासन ने जारी किया आदेश !!

उत्तराखंड शासन ने वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक स्थानांतरण सत्र को लेकर सभी विभागों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के लोक सेवकों के सामान्य तबादले निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ही किए जाएंगे।

इस आदेश में कहा गया है कि उत्तराखंड लोक सेवक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा 23 के तहत हर वर्ष स्थानांतरण प्रक्रिया को एक तय समय सीमा में पूरा किया जाना अनिवार्य है। इसी के तहत इस बार भी सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तय नियमों और शासनादेशों का पालन करते हुए सामान्य स्थानांतरण की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

शासन ने सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, आयुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों का पूर्ण पालन किया जाए। साथ ही, कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों को भी ध्यान में रखने को कहा गया है।