भू कानून के संबंध में जिलाधिकारियों के साथ सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भू कानून के प्रावधानों के विपरीत भूमि की खरीद फरोख्त अथवा भूमि खरीद सम्बंधित अनुमति के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर Z A L R एक्ट के खण्ड 166/167 के तहत मुकदमा दर्ज करने के कड़े निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए हैं कि विशेष प्रयोजन हेतु भू अनुमति प्राप्त होने पर भी उस भूमि का उस विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग न करने पर अथवा किसी भी प्रकार से भू कानून के उल्लंघन की दशा में जिलाधिकारी द्वारा कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
बता दें कि अभी तक 11 जनपदों से भूमि कानून संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी व बचे हुए जनपद हरिद्वार तथा नैनीताल जनपद से भी मंगलवार तक रिपोर्ट CS द्वारा तलब की गई है। वंही 11 जनपद में से 2 जनपद रुद्रप्रयाग व चंपावत में भू उपयोग उल्लंघन का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। शेष बचे 9 जनपदों में क्रय की गई भूमि के उपयोग में उल्लंघन के कई प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनपर अब कल से राजस्व मुकदमा दर्ज कर कार्यवाई की जाएगी व भूमि को राज्य सरकार में निहित किया जाएगा।
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