राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बदले संपत्ति खरीद के नियम, ₹5 हजार की क्रय सीमा में भी बदलाव !!

उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दे दी है। संशोधन के तहत कर्मचारियों के लिए संपत्ति और सामान की खरीद से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया गया है।

पहला संशोधन: अब तक की नियमावली के अनुसार कर्मचारी द्वारा ₹5 हजार से अधिक मूल्य का सामान खरीदने पर अनुमति लेना अनिवार्य था। अब इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए ₹5 हजार की सीमा समाप्त कर दी गई है। अब यदि कोई कर्मचारी अपने दो माह के कुल वेतन (कटौतियों के बाद) से अधिक मूल्य का कोई सामान एकमुश्त खरीदता है, तो उसे इसकी सूचना अपने विभाग को देनी होगी।

दूसरा संशोधन: अगर कोई कर्मचारी नई अचल संपत्ति खरीदता है, तो इसके लिए पहले आवश्यक अनुमति लेने का प्रावधान था। संशोधन के बाद पूर्व अनुमति के स्थान पर विभाग को सूचना देने का प्रावधान किया गया है।

इससे कर्मचारियों के लिए दोनों अलग-अलग मामलों में अनुमति की बाध्यता कम करते हुए सूचना आधारित व्यवस्था लागू होगी।