सड़कों पर लगे संकेतक (रोड साइन) बोर्डों पर पोस्टर, बैनर और विज्ञापन चिपकाने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है। Supreme Court Committee on Road Safety ने इस संबंध में उत्तराखंड की राज्य सरकार को पत्र लिखकर सड़क संकेतकों के रखरखाव और उनकी साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
जानकारों के मुताबिक, यह पत्र ऐसे समय में लिखा गया है जब हाल ही में देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट एवं विभिन्न हाई कोर्ट के कई न्यायाधीश शामिल होने देहरादून आये थे। इस दौरान शहर की सड़कों पर लगे साइन बोर्डों की खराब स्थिति, उन पर चिपके पोस्टर और बैनरों को देख अब पत्र लिखकर नाराजगी जताई गयी है। माना जा रहा है कि इसी के बाद इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे।
सुप्रीम की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष न्यायाधीश अभय मनोहर सापरे ने पत्र में लिखा है कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम में रोड साइन बोर्ड की अहम भूमिका होती है। इन संकेतकों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या पोस्टर चिपकाने से उनकी दृश्यता प्रभावित होती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है कि वे सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर लगे सभी संकेतकों की नियमित निगरानी करें व मुख्य सचिव, डीजीपी सहित समस्त जिलाधिकारी – एसएसपी को उक्त के अनुपालन के संबंध में कड़े दिशा निर्देश दें।
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि रोड साइन बोर्ड Motor Vehicles Act, 1988 के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप होने चाहिए। इनके साथ छेड़छाड़ या उन्हें नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है। साथ ही, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ Prevention of Defacement of Property Act के तहत भी कार्रवाई की जाए, जिसमें जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है।
समिति ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वे इस पर कड़ी नजर रखें और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके अलावा, सड़क संकेतकों की समय-समय पर जांच कर उनकी मरम्मत और सफाई भी सुनिश्चित करने को कहा गया है।
सूत्रों के मुताबिक, उत्तराखंड में भी जल्द ही इसको लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ हाईवे और प्रमुख सड़कों पर लगे साइन बोर्डों को पोस्टर मुक्त करने के लिए पुलिस और संबंधित विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे।

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