टेंडर प्रक्रिया में मनमानी पर सख्ती, अब बिना नियम के नहीं होगा डिबारमेंट, शासन ने जारी किया समस्त विभागों के लिए अहम आदेश !!

उत्तराखंड शासन ने निविदा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और नियमों के पूर्ण अनुपालन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। सचिव दिलीप जावलकर की ओर से जारी आदेश में सभी विभागों को उत्तराखंड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2025 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

शासन के संज्ञान में आया है कि कई विभागों में निविदा प्रक्रिया के दौरान नियमों का पूर्ण पालन नहीं हो रहा, जिसके चलते न्यायालयों में वाद और शिकायतें बढ़ रही हैं। विशेष रूप से नियम 2.16 (डिबारमेंट) के तहत बिना स्पष्ट आधार के बोलीदाताओं को प्रतिबंधित करने के मामले सामने आए हैं।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि केवल किसी न्यायालय में वाद लंबित होने मात्र से किसी निविदादाता या बोलीदाता को टेंडर प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता। डिबारमेंट की कार्रवाई केवल नियमावली में निर्धारित प्रावधानों के तहत ही की जाएगी।

शासन ने सभी प्रमुख सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ विभागों में नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें।