13 दिन बाद लिखाए गए मुकदमे ने दिए कई सवालों को जन्म, आबकारी विभाग एक बार फिर चर्चाओं में !!

डिपार्टमेंटल स्टोर पर फर्जीवाड़ा कर बिक रही शराब के मामले में आबकारी विभाग को अब कार्रवाई की याद आई है। 13 दिन बाद दो मामलों में पुलिस को तहरीर दी गई है। आबकारी विभाग ने दुकानों के निरीक्षण में पाया था कि यहां पर शराब की बोतलों पर नियम विरुद्ध और फटे हुए होलोग्राम लगे हैं। इन तहरीरों के आधार पर कोतवाली और पटेलनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

इस साल प्रदेश में ग्रॉसरी स्टोर पर शराब बिक्री की मंजूरी दी गई थी। निर्धारित लाइसेंस फीस लेकर शराब बिक्री की अनुमति दे दी गई। जिले में ही 53 दुकानें खुल गईं। 9 व 10 सितंबर को आबकारी विभाग ने इन दुकानों के बारे में शिकायत के बाद सभी को सील कर दिया था। सील करने के बाद सभी दुकानों का निरीक्षण किया गया। एकाएक सभी दुकानें 11 सितंबर को फिर से खोल दी गईं। गड़बड़ी क्‍या थी
इसका खुलासा उस वक्‍त नहीं किया गया था।

अब जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान ने शहर कोतवाली और पटेलनगर थाने में तहरीर दी गई है। इनके आधार पर दोनों थानों में दुकानों के लाइसेंस धारकों और प्रबंधकों के खिलाफ फर्जीवाड़े के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब इस कार्रवाई में हुई देरी पर भी सवाल उठने लगे हैं। जब फर्जीवाड़ा शुरूआत में ही पकड़ में आ गया था तो तहरीर 13 दिन बाद देने का क्या मतलब है? जबकि, आबकारी विभाग को पता था कि ये होलोग्राम फर्जी हैं तो हाथ के हाथ शिकायत देकर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया गया ?

अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि कहीं इन 13 दिनों में अन्य प्रकरण व अन्य दुकानों में मिली अनियमितताओं को कहीं रफा- दफा न कर दिया गया हो, खैर आबकारी विभाग आज से नही बल्कि राज्य स्थापना के बाद से ही विवादों में रहा है।

वाइन की बोतलों पर चार साल पुराने होलोग्राम

जिला आबकारी अधिकारी ने मैसर्स दून स्काई शॉप न्यू मार्केट राजपुर के निरीक्षण संबंधी शिकायत शहर कोतवाली को दी। इस दुकान के लाइसेंस धारक सुनील कुमार बानिया हैं। गत 10 सितंबर को यहां निरीक्षण किया गया तो पता चला कि दुकान में 504 वाइन की बोतलों पर 2018-19 और 2019-2020 के होलोग्राम लगे हुए हैं। इस संबंध में उनसे लाइसेंस की वैधता से संबंधित दस्तावेज मांगे गए तो वह नहीं दिखा सके। साथ ही इन होलोग्राम वाली वाइन के संबंध में भी उनके पास कोई जानकारी नहीं थी । लिहाजा, इसे आबकारी विभाग ने राजस्व में नुकसान और धोखाधड़ी का मामला पाया। पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में सुनील कुमार बानिया और प्रबंधक साहिल बिरमानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

कटे हुए होलोग्राम से बिक रही थी शराब

दूसरा मामला मैसर्स फ्रेस टाउन, सुभाष नगर का हैं। इस दुकान को सन्‍नी कश्यप, दीपक कुमार और कुलदीप मनवाल संचालित करते हैं। यहां भी प्रबंधक के तौर पर साहिल बिरमानी ही काम करते हैं। जबकि लाइसेंस प्रणव अरोड़ा के नाम पर है। निरीक्षण के दौरान एक कंपनी की दो वाइन की बोतालों पर कटा हुआ होलोग्राम मिला था। यही नहीं दूसरी कंपनी की एक बोतल पर भी होलग्राम कटा हुआ था। जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान के मुताबिक निरीक्षण के दौरान ये विक्रेता भी इनके संबंध में कोई जानकारी नहीं दे पाए। इस मामले में प्रणण और साहिल के खिलाफ पटेलनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।