PWD विभाग लाने जा रहा रोड कटिंग पॉलिसी, अब साल में सिर्फ एक निश्चित समय अवधि में ही खुद सकेगी सड़कें !!

उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग जल्द ही प्रदेश में रोड कटिंग पॉलिसी लाने जा रहा है। इसके तहत अब मुँह उठाकर कोई भी विभाग सड़क की खुदाई नहीं कर पाएगा। आमजनमानस की सुविधा व ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए PWD विभाग ने यह कदम उठाया है।

बता दें कि प्रयाय में देखा गया है कि सड़को में डामरीकरण करने के कुछ अंतराल बाद ही UPCL, पेयजल, सिचाई, ITDA व यहां तक की निजी कंपनियां पाइप लाइन, फाइबर, विद्युत लाइन डालने हेतु अपने अपने सुविधानुसार, PWD विभाग में सड़क मरमत का पैसा जमा करवाकर सड़क की खुदाई शुरू कर देते हैं। जबकि उक्त सडकें हाल ही में बनाई गई थी। जिस कारण दुबारा सड़क मरमत व डामरीकरण में सरकारी धन का दुरुपयोग होता है।

प्रदेश में रोड कटिंग पॉलिसी लागू हो जाने के बाद से सिर्फ बरसाती सीजन के बाद ही एक निश्चित समय के लिए ही अन्य विभागों को सड़क खोदने के लिए अनुमति दी जाएगी व बाकी 11 महीने किसी भी परिस्थितियों में सड़क खोदने की इज्जाजत नहीं दी जाएगी।

जानकारी के अनुसार इस पॉलिसी में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जो लोग बिना अनुमति व बिना मरमत धनराशि जमा कराए निजी पेयजल कनेक्शन के लिए सड़क खोदते हैं उनपर भी अबसे कड़ी कार्यवाई की जाएगी।