नैनीताल हाइकोर्ट ने तत्कालीन सचिव लोक निर्माण IAS सुधांशु को थमाया अवमानना का नोटिस !!

सहस्त्रधारा रोड चौडीकरण में हाई कोर्ट के विस्तृत आदेश के अनुपालन न करने पर तत्कालीन सचिव लोक निर्माण IAS आर. के सुधांशु को थमाया गया नोटिस। देहरादून निवासी आशीष गर्ग द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी की एकलपीठ ने तत्कालीन प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग आर० के० सुधांशु और सहायक अभियंता धीरेन्द्र कुमार को अवमानना का नोटिस थमा दिया है ।

गौरतलब है की इससे पूर्व याचिकाकर्ता आशीष गर्ग द्वारा दाखिल जनहित याचिका में सहस्त्रधारा रोड के चौड़ीकरण में 2200 पेड़ो के कटान का विरोध किया गया था। इसके बाद यह आदेश पारित किया गया था की यूकेलिप्टिस के पेड़ो का पातन किया जा सकता है पर अन्य सभी फलदार वृक्षों को ट्रांसप्लांट किया जाएगा।


बता दें कि ट्रांसप्लांट सम्बंधित विस्तृत दिशा निर्देश उच्च न्यायालय ने अपने द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 16 सितम्बर 2022 में दिए थे, जिसमे ट्रांसप्लांटेशन के लिए नयी तकनीक का इस्तेमाल, नए औजारों/ यंत्रो का इस्तेमाल एवं FRI के विशेषज्ञों का इस्तेमाल करने सम्बंधित बाते कही गयी थी।

याचिकार्ता के अधिवक्ता अभिजय नेगी द्वारा फोटोग्राफ के माध्यम से दिखाया गया की ट्रांसप्लांटेशन बेहद बर्बरता से किया गया और फलदार वृक्षों की सारी पत्तियां / टहनियां काटकर गलत तरीके से ट्रांसप्लांटेशन किया गया है।

मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए उच्च न्यायालय ने ट्रांसप्लांटेशन किये गए सभी पेड़ों की आज की स्तिथि देख तत्कालीन प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग आर. के. सुधांशु एवं तत्कालीन सहायक अभियंता धीरेन्द्र कुमार से उक्त प्रकरण पर व्यक्तिगत शपथपत्र मांगे है व इन सभी वृक्षों की फोटोग्राफ्स और वीडिओग्राफ भी तलब की है व मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को चिन्हित की गयी है।