मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के हित में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य कर विभाग द्वारा संचालित व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अग्रेत्तर संचालन के लिए उत्तराखंड शासन ने प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे प्रदेश के पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था निरंतर जारी रहेगी।
इस संबंध में सचिव, उत्तराखंड शासन श्री रणवीर सिंह चौहान की ओर से आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखंड को पत्र जारी किया गया है। शासन द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश के क्रम में योजना को 19 नवंबर 2026 से 18 नवंबर 2027 तक संचालित करने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार व्यापारियों के हितों की सुरक्षा और उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का आगे भी संचालन सुनिश्चित होने से पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा के माध्यम से आर्थिक संबल उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा।
सरकार के इस निर्णय को प्रदेश के व्यापारी वर्ग के हितों की रक्षा और उनके प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

