केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के बाद अब शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखंड ने भी प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के रोक हेतु निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के तहत 13 निकायों ने प्रतिबंध से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं।
दरअसल वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से चार जून को शहरी विकास निदेशालय को एक पत्र आया है। इसमें कहा गया है कि 30 जून के बाद प्रदेश में 75 माइक्रोन तक की प्लास्टिक प्रतिबंध की जाए। इसके तहत निदेशालय ने सभी निगम निकायों को पत्र भेजकर पुरानी 50 माइक्रोन की गाइडलाइंस में संशोधन करते हुए नया नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। 13 निकायों ने नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया है। शहरी विकास निदेशालय अब सोमवार से प्रदेश के बाकी सभी निगम-निकायों में प्लास्टिक बैन से संबंधित नए नोटिफिकेशन जारी करने का अभियान चलाएगा।
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के तहत शहरी विकास निदेशालय ने जारी किए निर्देश के बाद से एक जुलाई से इन प्लास्टिक की वस्तुओं पर लगेगा जुर्माना :
- प्लास्टिक युक्त ईयर बड
- गुब्बारों के लिए प्लास्टिक डंडियां
- प्लास्टिक के झंडे
- कैंडी स्टिक
- आइसक्रीम की डंडियां
- पॉली स्टाइरीन की सजावटी सामग्री पर रोक रहेगी
- प्लास्टिक प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा
- मिठाई के डब्बों को लपेटने वाली प्लास्टिक के तहत सभी फिल्म
- निमंत्रण कार्ड
- सिगरेट पैक
- 100 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक के बने बैनरों पर रोक रहेगी
चारधाम यात्रा में प्रतिबंध लगाने की चुनौती
देशभर से आ रहे तीर्थयात्रियों के प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की प्रक्रिया अपनाना बड़ी चुनौती बनने वाला है। हालांकि निदेशालय का कहना है कि प्रदेशभर में पहले भी 50 माइक्रोन प्लास्टिक यूज पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, जिसमें 16 हजार से ज्यादा चालान में 1.5 करोड़ से ऊपर जुर्माना वसूला जा चुका है।
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