निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले जारी चुनावी अभियान के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं।
एक फरवरी से राजनीतिक दल या चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार तय खुली जगहों पर एक हजार लोगों या जगह की क्षमता से 50 फीसदी लोगों को जुटाकर (जो भी कम हो) सार्वजनिक बैठक कर सकते हैं। पहले यह सीमा 500 लोगों तक तय की गई थी।
इसके अलावा आयोग ने उम्मीदवारों के घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करने के नियमों में भी छूट दी है। अब पहले के 10 लोगों की जगह एक साथ 20 लोग डोर-टू-डोर कैंपेन में शामिल हो सकेंगे। इनमें सुरक्षाकर्मियों को नहीं गिना जाएगा।
चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को बंद जगहों पर ज्यादा से ज्यादा 500 लोगों या हॉल-कमरे की क्षमता से 50 फीसदी लोगों को जुटाकर (जो भी कम हो) बैठक की छूट दी है। पहले यह सीमा 300 लोगों तक ही तय की गई थी।
वंही चुनावी रैलियों पर अभी भी रोक जारी है !!
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