खाकी वर्दी पहनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर, राज्य सरकार ने वर्दीधारी नियमावली में संशोधन कर इन 8 पदों पर आयु सीमा बढ़ाई !!

प्रदेश में वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार सेवा नियमावली में बदलाव किया है। कुछ समय पूर्व जारी की गई एकीकृत वर्दीधारी सेवा नियमावली में विभिन्न विभागों द्वारा कई विसंगतियां चिह्नित की गई थीं, जिसके बाद अब आयु सीमा और शारीरिक दक्षता से जुड़े मानकों में संशोधन करने का निर्णय आज की कैबिनेट बैठक में लिया गया है। बता दें कि आज की कैबिनेट में लिया गया यह निर्णय सिर्फ 31 दिसम्बर 2028 तक ही वैध रहेगा।

इनकी बढ़ाई गयी आयु सीमा

  • बंदी रक्षक- अब 21 से 35 वर्ष
  • उप कारापाल- अब 21 से 42 वर्ष
  • वन आरक्षी- अब 18 से 28 वर्ष
  • आबकारी सिपाही- अब 18 से 35 वर्ष
  • आबकारी उपनिरीक्षक- अब 21 से 42 वर्ष
  • प्रवर्तन/परिवहन सिपाही- अब 18 से 30 वर्ष
  • सचिवालय/विधानसभा रक्षक- अब 18 से 30 वर्ष
  • PRD/युवा कल्याण रक्षक दल – अब 21 से 42 वर्ष

इनकी यथावत रखी गयी आयु सीमा

  • आरक्षी पुलिस/आरक्षी PAC/आरक्षी IRB की आयु सीमा- 18 से 25 वर्ष
  • उप निरीक्षक पुलिस (नागरिक पुलिस/अभिसूचना), प्लाटून कमाण्डर/गुल्मनायक, (PAC/IRB) की आयु सीमा- 21 से 35 वर्ष
  • अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की आयु सीमा- 21 से 35 वर्ष
  • वन दरोगा की आयु सीमा- 21 से 35 वर्ष
  • प्लाटून कमांडर (होमगार्ड) की आयु सीमा- 21 से 35 वर्ष
  • अग्निशामक (फायरमैन) की आयु सीमा- 18 से 25 वर्ष यथावत रखी गयी है।