30 दिन के भीतर खाली करें चायबागान की जमीन पर बना वसंत विहार थाना व पुलिस आवासीय काम्प्लेक्स, कोर्ट ने दिया आदेश !!

वसंत विहार थाना और इसके पास बने पुलिस के सरकारी आवास अगले तीस दिन के भीतर खाली करने होंगे। कोर्ट ने माना कि यह निर्माण चाय बागान की एक कंपनी की जमीन पर हुआ है। यहां कोई अवैध निर्माण करने पर भी रोक लगा दी गई है।

हरबंशवाला में डीटीसी इंडिया लि. की चाय बागान की जमीन है। कंपनी ने सिविल कोर्ट में अपील की। कहा कि साल 2003 में चाय बागान की जमीन पर अवैध निर्माण करते हुए वसंत विहार नाम से थाना और काफी संख्या में कर्मियों के आवास बनाने शुरू किए गए। कंपनी के प्रबंधक एनके मिश्रा की ओर दाखिल अपील में राज्य सरकार, पुलिस मुख्यालय, एसएसपी, एसओ वसंत विहार को प्रतिवादी बनाया गया।

अपील दो मार्च 2007 को कोर्ट में दाखिल हुई। कोर्ट में वर्तमान में चाय बागान कंपनी की ओर से अधिवक्ता गौरव शर्मा पैरवी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि द्वितीय अपर सिविल सीनियर डिवीजन इंदु शर्मा की कोर्ट में इस मामले में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने बुधवार को आदेश किया। जिसमें कहा कि चाय बगान कंपनी की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया है। इस निर्माण को प्रतिवादी को तीस दिन के भीतर अपने व्यय पर हटाना होगा। यह आदेश जारी होते ही पुलिस विभाग में हलचल बढ़ना लाजमी है।

सीबीसीआईडी की जमीन पर अगले सप्ताह आएगा आदेश

चाय बागान की इस कंपनी ने थाने के पास बने सीबीसीआईडी कार्यालय के खिलाफ भी कोर्ट में अपील की हुई है। इसमें अवैध तरीके से पुलिस विभाग का भवन कंपनी की जमीन पर बनाने का आरोप है। जबकि, चाय बागान की जमीनों पर निर्माण पर रोक है। अधिवक्ता गौरव शर्मा ने बताया कि इस अपील पर सुनवाई अंतिम दौर में है। अगले हफ्ते फैसला आ सकता है।

चाय बागान की जमीन पर थाने के साथ आवास भी बने

चाय बगान की जिस जमीन को खाली करने का आदेश दिया गया है कि वह दो हजार वर्ग गज है। इस जमीन पर वसंत विहार पुलिस थाना, बारह थाना कर्मचारियों के आवास और कई पुलिस मुख्यालय में तैनात रहने वाले लोगों के आवास भी बने हुए हैं। यह खाली हुए तो यहां पुलिस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि, पुलिस के पास अभी इससे ऊपर के कोर्ट में अपील का विकल्प खुला है।