बाहरी राज्यों से आने वाले इन खनिजों पर लगी रोक, अबसे देहरादून की सीमाओं पर ही जब्त किये जाएंगे यह खनिज !!

राज्य के बाहर से आर.बी.एम एवं बोल्डर (गौण खनिज, मुख्य खनिज, ग्रीट व डस्ट को छोड़कर) का परिवहन समान्यतः अनुमन्य नहीं होगा !!

विशेष परिस्थितियों में केवल राजकीय कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा यह परिवहन निर्धारित शर्तों के अधीन सीमित अवधि के लिए अनुमन्य किया जा सकेगा !!

आपको बता दें कि अब से हिमाचल, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों से धुली बजरी और रेत अब देहरादून में नही आ पाएगी और ना ही विक्रय की जाएगी !!

इस संबंध में जिलाधिकारी देहरादून डॉ राजेश कुमार ने जारी करे आदेश !!