उत्तराखंड में भी जल्द शुरू होगा BH सीरीज का रजिस्ट्रेशन, कुछ इस प्रकार के फॉरमेट में होंगे वाहनों के नए नम्बर !!

भारत सीरीज या BH Series नंबर प्लेट्स को पिछले साल देश में केंद्र सरकार ने पेश किया था। देश के कई राज्यों में इस सीरीज का रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) पिछले साल सितंबर से शुरू हो गया है।

जहां एक तरफ भारत के अधिकतर राज्यों ने पिछले साल ही इस प्रणाली को लागू कर दिया था, वंही उत्तराखंड परिवहन विभाग आज भी इस नई प्रणाली को लागू नहीं कर पाया है।

वंही विभागीय सूत्र बताते हैं कि आरटीओ देहरादून कार्यालय में NIC ने कुछ दिनों पूर्व BH सीरीज को लेकर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग तो शुरू जरूर की थी परंतु कुछ दिनों बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

भारत सीरीज नंबर प्लेट का उद्देश्य अन्य राज्यों में काम करने वाले कर्मचारियों को लाभ देना है। इस सीरीज के नंबर प्लेट का सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा, जिनका ट्रांसफर किसी अन्य राज्य होता रहता है।

क्या होता है भारत सीरीज नंबर?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले साल सितंबर 2021 में गैर-परिवहन वाहनों के लिए नई लॉन्च की गई बीएच-सीरीज़ (भारत-सीरीज़) नंबर प्लेट के तहत वाहन पंजीकरण शुरू किया था। अगर आप सिर्फ एक बार ‘बीएच सीरीज’ का नंबर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो, उन्हें दूसरे राज्यों में इसे बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

इससे पहले मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 47 के अनुसार, मालिकों को केवल 12 महीने के लिए अपने वाहन को दूसरे राज्य (जिस राज्य में वे पंजीकृत हैं से अलग) में रखने की अनुमति थी। इस अवधि के बाद वाहन का पंजीकरण नए राज्य में स्थानांतरित करना पड़ता था। हालांकि, बीएच सीरीज के साथ वाहन मालिक पूरे देश में कही भी घूम सकते हैं। यह नंबर प्लेट पूरे देश में मान्य रहेगी।

लाभार्थी

सेना के जवानों सहित कुछ केंद्रीय कर्मचारियों व केंद्र सरकार के अधिकारियों को हर 2-3 साल में ट्रांसफर के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, जिससे हर बार उन्हें उक्त प्रदेश नया नंबर खरीदना पड़ता है। इसे खत्म करने के लिए बीएच सीरीज नंबर प्लेट को पेश किया गया है, जिसके लिए हर बार मालिक के दूसरे राज्य में जाने पर नए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है।