नगर निगम देहरादून ने समस्त 100 वार्डों में संचालित हो रहे वेडिंग प्वाइंट, बारात घर, होटल, बैंकेट हाल, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, केमिस्ट, पैथोलॉजी लैब एवं कलेक्शन सेंटर, पेट शॉप, मॉल व मदिरा बार के व्यापारियों को अब नगर निगम देहरादून परिक्षेत्र में इस प्रकार के व्यवसाय करने के लिए पहले अपना पंजीकरण नगर निगम में करवाना अनिवार्य होगा।
नगर निगम ने प्रथम पंजीकरण शुल्क के साथ साथ वर्षवार नवीनीकरण शुल्क भी तय कर दिया है। फिलहाल तो नगर निगम कार्यालय द्वारा इस अनन्तिम ट्रेड लाइसेंस नीति पर 15 दिन के भीतर व्यापारियों की आपत्ति मांगी है, जिनकी सुनवाई के बाद यह नीति समस्त 100 वार्डों में लागू कर दी जाएगी। आगामी दिनों में अब व्यापारियों को व्यावसायिक भवन कर (प्रॉपर्टी टैक्स) के साथ साथ प्रतिवर्ष ट्रेड लाइसेंस पंजीकरण के लिए भी अपनी जेब ढीली करनी होगी।
इस नीति की प्रमुख बात यह भी है कि नीति लागू हो जाने के बाद से नगर निगम के पास इन समस्त संस्थानों में आकस्मिक साफ-सफाई निरीक्षण के साथ साथ होटल, बैंकेट हाल, बारात घर, वेडिंग पॉइंट, अस्पताल की कैंटीन में सदी- गली फल सब्जी को रखने व इस्तेमाल करने के क्रम में कार्रवाई व खाद्य पदार्थ नष्ट करने का अधिकार भी नगर निगम के पास आजाएगा।
कुछ इस प्रकार से वसूला जाएगा ट्रेड लाइसेंस हेतु शुल्क –


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