अब घर पर ही खोल सकेंगे मिनी बार, देहरादून में जारी हुआ पहला हाउस बार लाइसेन्स, इतने लीटर शराब कर सकेंगे स्टोर !!

मदिरा के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। घर पर मिनी बार को वैध कराने के लिए ऐसे लोग आबकारी विभाग से लाइसेंस ले सकते हैं। देहरादून जिला आबकारी विभाग ने इस तरह का पहला लाइसेंस बीते रोज जारी किया। यह लाइसेंस डालनवाला के एक ठेकेदार ने लिया है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है।

सरकार ने नई आबकारी नीति 2023-24 में व्यक्तिगत उपयोग के लिए यह प्रावधान किया है। जिला आबकारी अधिकारी राजीव सिंह चौहान ने बताया, लाइसेंसधारक को आवेदन की शर्तें पूरी करनी होंगी। घर में जिस जगह बार बनाया जाएगा, वहां घर का कोई भी 21 वर्ष से कम उम्र का सदस्य नहीं जाएगा। सरकारी बंदी के दिन बार को बंद रखा जाएगा। इसका कॉमर्शियल उपयोग भी नहीं किया जा सकेगा। चौहान के अनुसार, पहला लाइसेंस जारी होने पर कई लोगों ने इसकी जानकारी लेनी शुरू कर दी है।

टैक्स रिटर्न न भरने वालों के लिए यह सुविधा नहीं

आवेदक को बीते पांच साल की आयकर रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। तय शर्त के मुताबिक, जिन लोगों ने बीते पांच वर्षों में सरकार को आयकर चुकाया, उनको ही बार लाइसेंस जारी किया जा रहा है। टैक्स रिटर्न नहीं भरने वाले लोग यह लाइसेंस नहीं ले सकते। इस तरह के बार लाइसेंस के लिए प्रति वर्ष 12 हजार रुपये फीस तय है। तय मात्रा से ज्यादा स्टॉक भी नहीं होगा। आबकारी विभाग ऐसे बार का निरीक्षण करके रिन्युअल करता रहेगा।