बिना नंबर प्लेट वाहन डिलीवर करने वाले दून के डीलरों को RTO से नोटिस जारी !!

रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट के बिना वाहन डिलीवर करने वाले डीलरों पर परिवहन विभाग सख्त हो गया है। आरटीओ ने सभी डीलरों को नोटिस भेजकर रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट के बिना वाहन डिलीवर करने पर ट्रेड सर्टिफिकेट के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके साथ ही वाहन का भी चालान किया जाएगा।

शहर में 60 से ज्यादा वाहन शोरूम हैं। लेकिन, कुछ वाहन डीलर बिना रजिस्ट्रेशन या बिना नंबर प्लेट लगे वाहन ग्राहकों को दे रहे हैं। ऐसे वाहन कई दिनों तक सड़कों पर दौड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले परिवहन विभाग और पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, तब कई वाहन ऐसे मिले, जिन पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी, कुछ वाहनों पर ‘अप्लाई फॉर’ का पर्चा चिपका था, जबकि एमवी ऐक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं है। बिना नंबर प्लेट वाहनों से यदि कोई अपराध होता है या ऐसे वाहन ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, तो इनको ट्रैस करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए, परिवहन विभाग ने वाहन डीलरों के खिलाफ सख्ती की है।

पहले बुक करवाएं नंबर

कई लोग मनपसंद नंबर की चाहत में कई दिनों तक वाहन को बिना नंबर दौड़ाते हैं। इनको वाहन खरीदने से पहले पसंद का नंबर बुक करवाना चाहिए। जब नंबर मिल जाए, उसके बाद वाहन खरीदना चाहिए। परिवहन विभाग यह सुविधा देता है।

सभी वाहन डीलरों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, यदि कोई बिना रजिस्ट्रेशन या नंबर प्लेट के वाहन डिलीवर करता है तो ऐसे डीलर के ट्रेड सर्टिफिकेट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निलंबन के साथ निरस्तीकरण की कार्रवाई भी हो सकती है। इसके साथ ही ऐसे वाहन का चालान किया जाएगा।

-शैलेश तिवारी, आरटीओ (प्रवर्तन)