हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर स्वास्थ्य महानिदेशक को बुधवार को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह आदेश नर्सिंग अधिकारी भर्ती का नियुक्ति पत्र जारी करने के संबंध में कोर्ट ने दिया था। कोर्ट ने नोटिस में डीजी हेल्थ से पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाए। न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई।
हरिद्वार निवासी वरुण शर्मा एवं अन्य ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने नर्सिंग अधिकारी भर्ती प्रक्रिया में हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत प्रतिभाग किया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सेलेक्शन बोर्ड एवं डीजी हेल्थ को आदेशित किया था कि प्रार्थियों का रिजल्ट घोषित कर उनका मेरिट के आधार पर चयन करते हुए नियुक्ति पत्र जारी करें। याचिका में कहा है कि 6 मई 2024 को शासन ने स्वास्थ्य महानिदेशक को नर्सिंग अधिकारी भर्ती के नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए दिशा-निर्देश दिए थे लेकिन उसके बाद भी याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए।
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