प्रतिष्ठित कंपनी अमूल के दूध और घी के सैंपल फेल होने पर कोर्ट की ओर से 3.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरिद्वार एम एन जोशी ने बताया कि 16 मार्च 2021 को हरिद्वार से अमूल घी व दूध का नमूना लिया गया था। दोनों सैंपल को जांच के लिए रुद्रपुर स्थित लैब में भेजा गया था जहां सैंपल फेल पाए जाने पर एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था कोर्ट की ओर से नमूना फेल पाए जाने पर अब जुर्माना लगाया गया है।
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