मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अब पुलिस मुख्यालय की ओर से भी थूक जिहाद जैसी घटनाओं को लेकर कड़ा आदेश जारी हुआ है। जिसमे होटल व रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के सत्यापन से लेकर रसोई में CCTV लगवाने हेतु प्रोत्साहन करने सम्बंधित आदेश समस्त जनपद प्रभारी को भी दिए गए हैं।
खाने में थूक / स्पिटटिंग की पुष्टि होने के उपरांत धारा 274 BNS एवं 81 उत्तराखंड पुलिस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने व प्रकरण से धार्मिक प्रभाव पड़ने के उपरांत धारा 196(1)(बी) अथवा 299 के अंतर्गत कार्यवाई करने के की बात भी इस आदेश में लिखी गयी है।
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