दिनांक 28 अप्रैल 2022 को नैनीताल हाई कोर्ट के द्वारा जारी किये गए आदेश का पालन करते हुए आज देहरादून कलेक्ट्रेट परिसर में देहरादून नगर निगम छेत्र स्थित सभी 100 वार्डों के अंतर्गत जमीन संबंधित म्यूटेशन / दाखिला खारिज कार्य पर रोक लगा दी गयी है !!
नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सभी जमीन संबंधित म्यूटेशन / दाखिला खारिज करने का हक फिर से नगर निगम कार्यालय को दे दिया गया है !!
इस आदेश के बाद देहरादून नगर निगम के 100 वार्डों के अंतर्गत जमीन संबंधित म्यूटेशन / दाखिला खारिज कार्य अब नगर निगम में संपन्न होंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस व्यवस्ता को लागू करने में कुछ महीनों का समय लग सकता है तब तक के लिए यही माना जा रहा है कि नगर निगम क्षेत्र के सभी दाखिला खारिज कार्य बाधित रहेंगे !!
नगर निगम देहरादून अंतर्गत छेत्र को छोड़ कर देहरादून की सभी जमीन संबंधित म्यूटेशन / दाखिला खारिज पूर्व की भांति देहरादून कलेक्ट्रेट परिसर में ही जारी रहेगी !!
वंही जिलाधिकारी देहरादून आर राजेश कुमार ने बताया है कि जल्द ही सभी जमीन संबंधित रिकॉर्ड नगर निगम के सुपुर्द कर दिए जाएंगे !!
महापौर सुनील उनियाल गामा ने यह आदेश जारी करने व नगर निगम देहरादून के पक्ष में फैसला सुनाने पर माननीय उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त किया है। इस आदेश के बाद मेयर गामा ने निगम छेत्र के दाखिला खारिज कार्य जल्द से जल्द शुरू करवाने के लिए शासन का सहयोग मांगा है व कलेक्ट्रेट में तैनात पटवारी, राजस्व निरीक्षक सहित अन्य स्टाफ को नगर निगम अटैच करने की मांग की है !!
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