राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर यह स्पष्ट किया है कि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कमर्चारी चयन आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की जानी वाली नियमित भर्ती, नियुक्ति एवं पदोन्नति के लिए आयोग की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य माध्यमों से की जाने वाली भर्ती, नियुक्ति एवं पदोन्नति के लिए निर्वाचन आयोग की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी।


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