उत्तराखंड आबकारी विभाग ने अधिसूचना जारी कर पूर्व में घोषित मद्यनिषेध (मदिरा विक्रय निषेध क्षेत्र) के साथ साथ जनपद देहरादून के कुछ अन्य क्षेत्रों को भी मद्यनिषेध क्षेत्र घोषित किया है।
जारी हुए आदेश के अनुसार हरिद्वार नगर निगम में नगर निगम की स्थापना से पूर्व नगर निकाय की पूर्व में निर्धारित सीमा, नगर निगम ऋषिकेश का सम्पूर्ण क्षेत्र, प्रमुख तीर्थस्थल – (केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमनोत्री, गंगोत्री, पूर्णागिरि, रीठासाहिब, हेमकुण्ड साहिब, नानकमत्ता) व पिरान क्लियर के 1.6 किमी परिधि के साथ साथ अबसे ऋषिकेश स्तिथ प्राचीन वीरभद्र मंदिर के 2 किमी परिधि के अंतर्गत आनेवाला सम्पूर्ण को भी मद्यनिषेध क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।
बता दें कि प्राचीन वीरभद्र मंदिर के 2 किमी परिधि के अंतर्गत क्षेत्र को मद्यनिषेध क्षेत्र घोषित करने से निर्मल बाघ ब्लॉक A एवं B, लेबर कॉलोनी, IDPL कॉलोनी एवं IDPL फैक्ट्री, वीरभद्र, बापू ग्राम, कूनाव (जनपद पौडी) क्षेत्र में भी मदिरा विक्रय गतिविधियां पुर्णतः निषेध रहेगी व इन क्षेत्रों में समस्त तरह के बार, डिपार्टमेंटल लिकर स्टोर व सभी ठेके बन्द हो जाएंगे।


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