हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को दो माह में उत्तराखंड सचिवालय की आधिकारिक वेबसाइट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, देहरादून की ‘समाधान’ संस्था ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि सचिवालय की अपनी वेबसाइट नहीं है। यह सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का खुला उल्लंघन है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि एक साल पहले उसने इस संदर्भ में प्रत्यावेदन भी सौंपा था और उसे एक साल में वेबसाइट के गठन का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक कोई प्रगति नहीं हुई है। इससे सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं और आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता को उचित जानकारी नहीं मिल पा रही है। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया है कि दो महीने के भीतर सचिवालय की आधिकारिक वेबसाइट बनाई जाए।

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