सुप्रीम कोर्ट ने करी बड़ी टिप्पणी, कॉर्बेट प्रकरण के जिम्मेदार IAS अधिकारी पर काफी धीमी गति से हो रही कार्यवाई, CBI को भी दिए चार्जशीट फ़ाइल करने के निर्देश, शासन ने कहा कोर्ट के आदेश में है त्रुटि !!

सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर !!

सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्बेट प्रकरण (अवैध निर्माण व अवैध पेड़ कटान) की सुनवाई करते हुए आदेश जारी कर टिपणी की है कि राज्य स्तर पर जिम्मेदार IAS अधिकारी पर काफी धीमी गति से करवाई हो रही है। जबकि निचले अधिकारियों पर तुरंत कार्यवाई की गई थी।

इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने CBI द्वारा बंद लिफाफे में जमा की गई अंतिम रिपोर्ट का भी अध्ययन किया जिससे वह संतुष्ट है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने CBI को आदेशित किया है कि वह जल्द ही अंतिम रिपोर्ट के आधार पर ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट जमा करें।

जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व में विभागीय जांच अधिकारी ज्योत्स्ना सितलिंग की जांच रिपोर्ट में भी एक IAS अधिकारी को कॉर्बेट के एक प्रकरण में जिम्मेदार माना था। साथ ही साथ पूर्व में भी हाई कोर्ट में अनु पंत द्वारा दाखिल जनहित याचिका में महानिदेशक फारेस्ट सी.पी गोयल की कमिटी के रिपोर्ट के आधार पर भी उसी IAS अधिकारी पर भी कड़ी टिपणी की थी।

वंही DOON MIRROR से खास बातचीत में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री व वन आर.के सुधांशु ने बताया कि सुनवाई के दिन कहीं भी जिरह के दौरान IAS अधिकारी का जिक्र नहीं हुआ था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने IFS अधिकारी के लिये विभिन्न टिपणी व दिशा निर्देश दिए थे। हो सकता है की त्रुटिवश IFS की जगह आर्डर में IAS लिख दिया गया हो। प्रमुख सचिव सुधांशु ने यह भी कहा कि वह कल ही सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिख इस प्रकरण पर संशोधित आदेश जारी करने का आग्रह करेंगे।