राज्य सरकार ने स्थानीय ठेकेदारों को समस्त विभागों के टेंडरों में दी विभिन्न रियायत, 10 करोड़ तक के कार्यों में नियमों में मिलेगी यह छूट, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश !!





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