आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में यह नयी व्यवस्था पर्यटन विभाग द्वारा जारी समयावधि के अनुसार केवल प्रदेश में स्थित BAR अनुज्ञापनों हेतु ही की गयी है।
सचिव आबकारी ने यह स्पष्ट किया है कि इसके अतिरिक्त राज्य में स्थित देशी / विदेशी / बीयर की समस्त फुटकर दुकानों की समयावधि आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2022-23 के अनुसार पूर्ववतः ही रहेगी।
आबकारी विभाग के नए आदेश के अनुसार केवल BAR ही 24 घंटे खुले रहेंगे।
अंग्रेजी मदिरा दुकाने अब पहले के समय अनुसार ही खुलेगी (शनिवार के दिन रात 12 बजे तक, अन्य दिन रात 11 बजे तक)।
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