नए नगर निगम क्षेत्रों में राजस्व विभाग ही करेगा दाखिला खारिज, प्रस्ताव पर कैबिनेट ने लगाई मुहर !!

नये निकाय क्षेत्रों में संपत्तियों के दाखिल खारिज प्रक्रिया को लेकर कैबिनेट ने स्थिति साफ कर दी है। राजस्व विभाग के तहत ही म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901) की धारा 1 में संशोधन को मंजूरी दी।

उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में बड़ी संख्या में ग्राम सभा के क्षेत्र नगर निकायों में शामिल हुए हैं। निकायों की संख्या और उनका क्षेत्र बढ़ गया है। ऐसे क्षेत्रों में संपत्तियों के दाखिल खारिज की प्रक्रिया लंबे समय तक बाधित रही। बाद में राज्य सरकार ने अध्यादेश लाकर स्थिति साफ की। तय किया कि राजस्व विभाग के तहत ही दाखिल खारिज किया जाएगा। अब इस अध्यादेश को विधेयक की शक्ल देते हुए विधानसभा के पटल पर रखकर अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। इस संशोधित विधेयक को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी।

उत्तराखंड में नगर निकायों के विस्तार होने के कारण ‘भू-राजस्व अधिनियम’ के तहत राजस्व विभाग की दाखिल खारिज, म्यूटेशन की प्रक्रिया बाधित हुई थी। इस कारण प्रदेश में आम लोगों को दिक्कत पेश आ रही थी। भूमि विवादों की संख्या बढ़ रही थी। इसके साथ ही भू राजस्व में भी कमी आ रही थी। अब इस संशोधन के बाद दाखिल खारिज से जुड़ी दिक्कतें दूर होंगी।