UCC में नही हुए अपेक्षित संख्या में आवेदन, राज्य सरकार ने एक बार फिर बढ़ाई निशुल्क पंजीकरण की समय सीमा !!

समान नागरिक संहिता (UCC) नियमावली उत्तराखण्ड, 2025 के अंतर्गत आने वाले विवाह पंजीकरण के मामलों में अपेक्षित संख्या में आवेदन न मिलने पर राज्य सरकार ने निशुल्क पंजीकरण की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन नागरिकों का विवाह इस संहिता के लागू होने से पहले पंजीकृत नहीं हुआ है, उन्हें अब 26 जनवरी 2026 तक निशुल्क पंजीकरण की सुविधा मिलेगी। पहले यह समय सीमा 6 जून 2025 तक निर्धारित थी। इसके अंतर्गत नागरिकों को पंजीकरण शुल्क 250 रुपये से पूर्ण छूट दी गई है, जिससे अधिक से अधिक लोग विवाह पंजीकरण करा सकें।

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि नागरिकों द्वारा सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से सेवा लेने पर केवल 50 रुपये (जीएसटी सहित) का शुल्क पूर्ववत लागू रहेगा। राज्य सरकार का मानना है कि इस कदम से पंजीकरण प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी बढ़ेगी और विवाह से जुड़े अभिलेख समय पर दर्ज हो पाएंगे।

राज्य सरकार का यह निर्णय UCC लागू होने से पूर्व लंबित विवाह पंजीकरण कार्य को गति देने और नागरिकों को अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है।