शहर में प्रेशर हार्न का इस्तेमाल करनें वाले हो जायें सावधान, यातायात पुलिस ने शुरू किया अभियान, पहले दिन 20 सिटी बस पर कार्यवाई !!

वर्ष 2023 के प्रारम्भ में यातायात पुलिस का निर्धारित लक्ष्य NO-Honk Free Zone के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाई !!

यातायात पुलिस ने नियमों को ताक पर रखकर प्रेशर हॉर्न बजाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए सोमवार को चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बीस सिटी बसों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। सभी का एक-एक हजार रुपये का चालान काटा गया है। प्रेशर हॉर्न भी जब्त किए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक यातायात अक्षय कोंडे ने बताया कि देहरादून जिले में कई सिटी बस चालक निर्धारित मानकों के विपरीत प्रेशर हार्न लगाकर वाहनों का संचालन कर रहे हैं। जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है।

खासतौर से वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल चिकित्सा केंद्रों के आसपास मरीजों को भी दिक्कत होती है। अधिकारी ने बताया कि नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सात दिन तक लगातार अभियान जारी रहेगा। चालान की कार्रवाई करने के साथ प्रेशर हॉर्न जब्त किया जाएगा।

वंही निरीक्षक यातायात हितेश कुमार ने बस चालकों और परिचालकों को जागरूक भी किया। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि वाहन चलाते समय इस तरह के प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करें। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उक्त कार्यवाही में मोटर वाहन अधिनियम के साथ-साथ ऐसे वाहन चालकों पर पब्लिक न्यूसेंस की धारा 133 CRPC/ पुलिस एक्ट में चालान / 107/116 CRPC (शांतिभंग) की कार्यवाही भी की जा सकती है। किसी भी दशा में वाहन पकड़े जाने पर प्रेशर हार्न जमा कराने के उपरांत ही वाहन को छोड़ा जायेगा।