बाहरी लोगों का ऑनलाइन किराएदार सत्यापन मान्य नहीं, मूल थाने से भी NOC लानी जरूरी !!

उत्तराखंड के बाहर से आये किरायेदारों का ऑनलाइन सत्यापन अबसे पुलिस नहीं मानेगी, उत्तराखंड पुलिस के ही ऑनलाइन पोर्टल पर सत्यापन करवाने के बावजूद भी आज कल पुलिस, ऑनलाइन सत्यापन पर्ची को दरकिनार कर चलानी कार्यवाई कर रही है।

बता दें कि उत्तराखंड के भीतर के लोगों की तरह बाहरी किरायेदार का सत्यापन भी ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड पुलिस अब उस सत्यापन पर्ची के बावजूद भी बाहरी किरायदार पाए जाने पर मकान मालिकों पर चलानी करवाई कर रही है।

हाल में पुलिस सत्यापन के लिए घर-घर गयी देहरादून पुलिस ने भी ऐसी स्थिति में प्रत्येक किरायदार के हिसाब से मालिक का 10 हज़ार का चालान किया है।

एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने DOON MIRROR से बात चीत में बताया है कि बाहरी प्रदेश के निवासी या वहां से आये लोगों को अपने मूल थाने से यह लिखित NOC लिखवा कर लाना पड़ेगा कि “उनके ऊपर कोई आपराधिक वाद / मुकदमा दर्ज नही है”, उक्त पत्र को यहाँ निवासरत थाने में जमा करवाने के बाद ही सत्यापन पूर्ण माना जाएगा, वरना चालानी कार्यवाई अमल में लायी जाएगी।