अब इन सरकारी अधिकारियों को शासकीय कार्य हेतु हेलीकॉप्टर यात्रा का TA भी की अनुमन्य होगा, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश !!

राज्य सरकार ने अब प्रदेश के भीतर ही शासकीय कार्यों व शासकीय दायित्व के निर्वहन हेतु श्रेणी ‘क’ व ‘ख’ के अधिकारियों के लिए भी हेलीकॉप्टर यात्रा की सुविधा अनुमन्य कर दी है।

उक्त अधिकारी सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा संचालित उड़ान योजना व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एयर कनेक्टिविटी स्कीम के तहत ही प्रदेश के सीमा के भीतर ही शासकीय कामकाज के लिए यात्रा कर सकेंगे, जिसके लिए TA यानी यात्रा भत्ता भी अनुमन्य होगा।

फिलहाल यह प्रोजेक्ट पायलट मोड़ में सिर्फ एक साल तक के लिए चलाया जा रहा है जिसके बाद उक्त प्रोजेक्ट की समीक्षा कर आगामी वर्ष के लिए निर्णय लिए जाएंगे। वंही राज्य सरकार श्रेणी ‘ग’ के अधिकारियों के लिए यह योजना लागू करने पर विचार कर रही है। जिसके तहत UCADA – नागरिक उड्डयन विभाग से प्रस्ताव मांगा गया है।