नेशनल पार्क और अभयारण्य के 10 किमी की परिधि में शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक / CWLW चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की एनओसी की जरूरत होती थी।
अब यह अधिकार शासन के अनुमोदन के संबंधित क्षेत्र के निदेशक और वन संरक्षक को मिल गई है। इसके बाद एनओसी देने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। राज्य में छह नेशनल पार्क और सात अभयारण्य हैं। इनके 10 किमी की परिधि में रहने वाले व्यक्ति को शस्त्र लाइसेंस की जरूरत होती थी।
इसके लिए देहरादून में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की एनओसी की अनिवार्यता होती है। एनओसी देने से पहले वन विभाग यह पता करता है कि जिस व्यक्ति ने आवेदन किया है, उस पर कोई वन्यजीव से जुड़ा अपराध का
मामला तो नहीं है। सभी पहलू को देखने के बाद एनओसी दी जाती थी।
शासन से अनुमोदन प्राप्त कर बीते दिनों इस प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। अब संबंधित क्षेत्र के निदेशक और वन संरक्षक को एनओसी देने का अधिकार मिल गया है।
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