पुलिस महकमे का चर्चित डेपुटेशन प्रकरण आज जाकर खत्म हो ही गया है। MHA यानी गृह विभाग ने आज उत्तराखंड शासन को पत्र लिख अपना मत स्पष्ट कर दिया है।
MHA ने अपने पत्र ने यह स्पष्ट किया है कि प्रतिनियुक्ति हेतु उत्तराखंड राज्य ने 8 अधिकारियों का नाम आफर लिस्ट में शामिल करने के लिए भेजा था, लेकिन राज्य सरकार ने सिर्फ 4 ही अधिकारी रिलीव किये और चार को प्रतिनियुक्ति हेतु रिलीव नहीं किया गया है।
MHA के बताया कि प्रतिनियुक्ति हेतु NOC देना या न देना राज्य सरकार का विवेक है लेकिन क्योंकि आफर लिस्ट में नाम भेजने के उपरांत 4 अधिकारी डेपुटेशन हेतु नहीं रिलीव किये गए हैं। इस लिए IPS सेवा नियमावली के अनुसार बचे 4 IG स्तर के अधिकारियों को अगले 5 वर्ष के लिए डेपुटेशन पर जाने हेतु प्रतिबंधित कर दिया गया।
जानकारी के लिए बता दें कि ब्लैकलिस्ट / डीबार्ड / प्रतिबंधित से इन 4 अधिकारियों का कोई ज्यादा नुकसान नहीं होना है न नहीं इनकी सेवा में कोई असर पड़ना है। बस डेपुटेशन पर न जाने के इच्छुक यह 4 अधिकारी 5 वर्ष और डेपुटेशन पर नहीं जा पाएंगे।
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