उत्तराखंड सरकार ने साइबर अपराधों की जांच को लेकर बड़ा और अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा-6 के तहत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (CBI) को पूरे उत्तराखंड में अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की सहमति दे दी है। इससे अब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT ACT) के तहत दर्ज मामलों की जांच सीबीआई राज्यभर में कर सकेगी।
गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, आईटी एक्ट के अंतर्गत आने वाले अपराधों, उनके प्रयास, दुष्प्रेरण और साजिश से जुड़े मामलों की जांच के लिए सीबीआई को अधिकार दिए गए हैं। इसके साथ ही यदि किसी एक या एक से अधिक अपराधों से जुड़े अन्य अपराध उसी लेन-देन या समान तथ्यों से उत्पन्न होते हैं, तो वे भी सीबीआई जांच के दायरे में आएंगे।

राज्य सरकार का कहना है कि डिजिटल माध्यमों के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर अपराधों की संख्या में तेजी आई है। ऐसे मामलों की तकनीकी और प्रभावी जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी की भूमिका अहम मानी जा रही है। सरकार के इस फैसले से बड़े और संगठित साइबर अपराधों पर लगाम लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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