कुछ दिन पूर्व सस्पेंड हुए पंचायती राज के जॉइंट डायरेक्टर को आज शासन ने बहाल कर दिया है।
बता दें कि आपके अपने DOON MIRROR ने उक्त खबर प्रसारित कर बताया था कि कैसे गलत तरीके से सचिव हरिचन्द सेमवाल ने संयुक्त निदेशक राजीव नाथ त्रिपाठी को ससपेंड कर दिया था।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हस्तक्षेप के बाद गलत तरीके से ससपेंड किये गए संयुक्त निदेशक राजीव नाथ त्रिपाठी को आज बहाल कर दिया है।
बता दें कि संयुक्त निदेशक राजीव नाथ त्रिपाठी के सस्पेंशन के आदेश में ऐसे ऐसे आरोप का जिक्र कर दिया गया था, जिसकी शिकायत शासन तो छोड़िए निदेशालय तक को नही थी व सस्पेंड करने से पूर्व न ही नोटिस दिया गया न जवाब मांगा गया, न विभागीय मंत्री से अनुमोदन करवाया व ना ही मुख्यमंत्री से, बस सचिव साहब ने ठाना और ससपेंड कर दिया।
जबकि कार्य नियमावली 1975, उत्तरप्रदेश के अनुसार श्रेणी 2 से उच्चतर किसी राजपत्रित अधिकारी को पदच्युत करने, निलंबित करने व अनिवार्य सेवानिवृत्त करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित / सहमति देंना अनिवार्य है।
अब उक्त सभी त्रुटियों को सुधारते हुए शासन ने बहाली आदेश जारी कर दिया है।
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