विवाह समारोह में गैस सिलेंडर की पारदर्शी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है। अब शादी के लिए अधिकतम दो व्यावसायिक गैस सिलेंडर लेने हेतु आवेदक को ₹10 के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही शादी का कार्ड और आधार कार्ड संलग्न करते हुए समारोह से 10 से 12 दिन पूर्व आवेदन करना होगा। आवेदन जिला पूर्ति कार्यालय देहरादून एवं संबंधित तहसीलों के पूर्ति निरीक्षक/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय में किया जाएगा।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने निर्देश दिए हैं कि प्राप्त आवेदनों के आधार पर गैस एजेंसियों के माध्यम से अस्थायी रूप से सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं। उपयोग के बाद सिलेंडर शीघ्र संबंधित एजेंसी को वापस करना होगा। जिले में अब तक 75 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही गैस एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने कुल स्टॉक का 10 प्रतिशत व्यावसायिक सिलेंडर विवाह जैसे आयोजनों के लिए सुरक्षित रखें।
छोटे दुकानदारों, विद्यार्थियों और श्रमिकों को परेशानी न हो, इसके लिए 5 किलोग्राम के छोटे गैस सिलेंडरों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है। तेल कंपनियों को भी अधिक मात्रा में व्यावसायिक और छोटे सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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