मुठभेड़ में आरोपियों के पैरों पर ही लग रही गोली प्रकरण पर हाइकोर्ट ने तलब करी रिपोर्ट !!

हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले में पुलिस मुठभेड़ों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने जांच अधिकारी को मुठभेड़ से जुड़े सभी मामलों की विस्तृत जानकारी अगली सुनवाई से पहले अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं।

यह आदेश कुलविंदर सिंह, मनोज सिंह और राजेंद्र सिंह बोरा की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया गया। सुनवाई में एसएसपी मणिकांत मिश्रा और थाना प्रभारी उमेश कुमार अदालत में उपस्थित हुए। आरोपियों की ओर से दलील दी गई कि जिले में हाल के वर्षों में कई पुलिस मुठभेड़ की घटनाएं हुई, जिनमें अधिकांश मामलों में बदमाशों के पैरों में गोली लगी। कोर्ट ने सभी मुठभेड़ के मामलों की सूची प्रस्तुत करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।