नैनीताल हाईकोर्ट से धामी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सोमवार को आरक्षण विवाद पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। आरक्षण पर आतिथि तक नोटिफिकेशन (सरकारी गजट में प्रकाशन) जारी नहीं होने के कारण हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है।
साथ ही हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी भी की है कि आगे किसी भी तरह की चुनावी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जानकार बताते हैं कि कोर्ट के निर्देश के बाद एक बार फिर आगामी चुनावी कायर्क्रम एवं आरक्षण प्रक्रिया फिर से शुरू से होगा, जिसके पश्चात सरकारी गजट में छपवाकर नियमानुसार चुनावी प्रक्रिया एक बार फिर शुरू की जाएगी।

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