बैकफुट पर आया वन विभाग, पेड़ कटान पर फिर से जेल की कार्यवाही अमल में लायी जाएगी !!

उत्तराखंड में बगीचों और निजी वनों से यदि अवैध रूप से पेड़ काटे गए तो संबंधित व्यक्ति को जेल की सजा होगी। पूर्व में सरकार ने जेल की सजा के प्रावधान को समाप्त कर दिया था। लेकिन बिल्डरों द्वारा तय ‘मंशा’ से बगीचे खरीदने की शिकायतों के बाद अब सरकार फिर से नियमों में बदलाव कर,जेल की सजा वाली पुरानी व्यवस्था बहाल करने जा रही है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने ये जानकारी दी।

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि गैरसैंण में हुई कैबिनेट बैठक में निजी वन और बगीचों से पेड़ कटान के मामलों में जेल की सजा को खत्म कर जुर्माना वसूलने का निर्णय लिया गया था। पर अब इस नियम में फिर से बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों बगीचों की बिक्री में तेजी की शिकायत मिली। इसे देखते हुए यह मामला फिर से कैबिनेट में रखा जाएगा।