शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर NEP (नेशनल एजुकेशन पालिसी) में यह संशोधन किया है कि अबसे प्रदेश के समस्त विद्यालयों (निजी एवं शासकीय) में कक्षा 1 में दाखिले के दौरान अब 1 अप्रैल की जगह 1 जुलाई की तारीख को बच्चे की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए।
बता दें कि पूर्व में यह देखा गया था कि कुछ विद्यार्थी शैक्षिक सत्र में 1 अप्रैल के दिन सिर्फ कुछ दिनों या हफ्तों से 6 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण से उनका दाखिला कक्षा 1 में नही हो पा रहा था। लेकिन अब राज्य सरकार ने ऐसे छात्रों को 3 माह की रियायत दी है।
वंही शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि समस्त विद्यालय नर्सरी, UKG, LKG में इस आधार पर छात्रों के दाखिले करें कि कक्षा 1 में उक्त छात्र की उम्र 1 जुलाई को 6 वर्ष पुर्णतः प्राप्त कर ली जाए।



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