उत्तराखंड के तमाम सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों मिलने जा रही बड़ी राहत, अबसे मिल सकेगी गृह जनपद में तैनाती, नए ट्रांसफर एक्ट पर लगने जा रही मुहर

उत्तराखंड के क, ख व ग श्रेणी के अधिक व कर्मचारी इस बार अपने गृह जिले में तैनाती पा सकेंगे। इसके लिए यह बाध्यता होगी कि उन्हें गृह उप खंड या ब्लॉक में नहीं भेजा जाएगा, लेकिन यदि कोई जिला स्तरीय अधिकारी है तो वह गृह जिले में तैनाती नहीं पा सकेगा।

वंही लंबे समय से पहाड़ के दुर्गम में सेवाएं दे रहे ज्यादा शिक्षकों को इस वर्ष सुगम क्षेत्रों में उतारा जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र के स्कूलों में छात्र संख्या के मुकाबले शिक्षक ज्यादा होने से ऐसा मुमकिन हो रहा है। जिन स्कूलों में छात्र संख्या कम है, वहां तैनात शिक्षकों को चिह्नित करते हुए अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में भेजा जाएगा। मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु के के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छात्र और शिक्षक संख्या का ब्योरा जुटाना शुरू कर दिया।

डीजी-शिक्षा बंशीधर तिवारी के अनुसार, छात्र और शिक्षक संख्या का विवरण काफी हद तक तैयार है। इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस वर्ष कोशिश की जा रही है कि अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में अनिवार्य रूप से पर्याप्त शिक्षक नियुक्त कर दिए जाएं।

जहां एक तरफ प्रदेश में नया ट्रांसफर एक्ट लागू होने वाला है वहीं दूसरी ओर ट्रांसफर सत्र के ताक में बैठे कुछ लोगों की जेबें भी भरने जा रही है। अक्सर हर बार कहा जाता है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर में सौ प्रतिशत पारदर्शिता रखी जाती है, लेकिन सरकारी सिस्टम्स की कमियों का फायदा उठाकर तमाम लोग हर बार अपनी जेबें भी भर लेते हैं।