सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, IFS राहुल को डायरेक्टर राजाजी से हटाने के आदेश !!

याचिकाकर्ता अनु पंत व उनके अधिवक्ता अभिजय नेगी की शिकायत पर CEC सेंट्रल एंपावर्ड कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को जमा की रिपोर्ट !!

जिसके आधार पर आज सुप्रीम कोर्ट में IFS राहुल की डायरेक्टर राजाजी पद पर तैनाती के संबंध पर सुनवाई हुई।

अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़े शब्दों में राहुल को तुरंत डायरेक्टर राजाजी के पद से हटाने के निर्देश दिए हैं। तभी शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने कल रात को ही सुनवाई से पहले ही राहुल को हटा दिया है।

आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की तैनाती की नोटशीट की समीक्षा कर यह माना है कि राहुल की तैनाती गलत तरीके (मैग्नीफाइड इंटेंशन) के तहत हुई है।

जानकार बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अंदाजा IFS राहुल व शासन को हो गया था, CEC ने 2 सितम्बर को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में समलित की थी, जिसके बाद उसकी एक प्रति शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से तुरंत शासन को भेजी गयी।

माना जा रहा है कि उस रिपोर्ट के बाद ही राहुल ने पद पर बरकरार रहने की लिखित इच्छा जाहिर की थी, जिसके आधार पर शासन ने उन्हें 3 की देर शाम यानी सुनवाई से कुछ घण्टे पूर्व ही IFS अधिकारी राहुल को डायरेक्टर राजाजी के पद से हटा दिया था। DOON MIRROR ने जब शासन से राहुल को हटाने का आदेश मांगा तो शासन स्तर पर अधिकारी न जाने फिलहाल किन्ही कारणों से आदेश नही दिया गया।