कैबिनेट के निर्णय के क्रम में शासन ने आज रायपुर, बालावाला सहित अन्य क्षेत्रों में से फ्रीज जॉन हटाने का शासनादेश जारी कर दिया है। फ्रीज़ जॉन हटाने के साथ साथ शासन ने कुछ शर्तें भी रखी है जोकि निम्न प्रकार है।
● एकल आवास को प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है, यानी अब आवास एवं घर बनाने जैसे मानचित्र MDDA से पास हो सकेंगे।
● कॉमर्शियल / व्यवसायिक प्रकरणों में सिर्फ 50 वर्ग मीटर (करीब 60 गज) तक के ही नक्शे पास हो सकेंगे।
● इन क्षेत्रों में FAR (Floor Area Ratio) – 1.5 रहेगा।

आपको बता दें कि DOON MIRROR के संपादक शान्तनु बिष्ट द्वारा भी यह प्रकरण मुख्यमंत्री के समुख रखकर प्रकरण का हल जल्द से जल्द करने के लिए निवेदन किया गया था। जिस क्रम में अब राज्य सरकार ने रायपुर व बालावाला क्षेत्र से लगे तमाम क्षेत्रों में फ्रीज़ ज़ोन हटाने का निर्णय लिया है।



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