बीकेटीसी के सीईओ को मजिस्ट्रेट की शक्तिएँ प्रदान की गई हैं, जो कि बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के सीईओ को श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यात्रा अवधि के दौरान दोनों धामों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया है।
प्रावधान: उत्तराखंड सरकार ने बीकेटीसी के सीईओ को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए हैं।
क्षेत्र: यह शक्ति बदरीनाथ और केदारनाथ धाम की निर्धारित सीमाओं के भीतर लागू होती है।
उद्देश्य: यह निर्णय श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के कारण यात्रा व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन में सुविधा प्रदान करने के लिए लिया गया है, इसके अतिरिक्त दोनों मंदिर परिसर में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन के मजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं होगी।
अधिकार: सीईओ को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है।


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