उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ (मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा) ने सूचना आयोग में लंबित एक मुख्य सूचना आयुक्त व तीन सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को निर्देशित किया है कि वे 28 मार्च 2025 तक शपथपत्र दाखिल कर यह बताएं कि मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया किस स्तर पर है।
याचिका में बताया गया कि नियुक्तियां लंबे समय से रुकी हैं, जिससे RTI अपीलें व शिकायतें लंबित हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त सूचना आयोग में कुल 5 पदों में से 4 पद रिक्त चल रहे हैं। मौजूदा समय में सूचना आयोग में सिर्फ सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ही कुर्सी पर मौजूद हैं, जिनके पास ही इस वक्त मुख्य सूचना आयुक्त का प्रभार है। नियमावली के अनुसार कोरम पूरा न होने के कारण इन दिनों सूचना आयोग में सुनवाई बिल्कुल ठप पड़ी हुई है।
बता दें कि शासन स्तर पर एक मुख्य सूचना आयुक्त व एक सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है जिसकी पत्रावली राजभवन सचिवालय में अनुमोदन हेतु लंबित है। इसके अतिरिक्त GAD सामान्य प्रशासन विभाग ने सूचना आयुक्त के रिक्त पड़े 2 पदों के लिए विज्ञप्ति कुछ दिन पूर्व ही निकाली थी, जिसकी आवेदन की अंतिम तारीख 25 मार्च को 2025 समाप्त हुई है।

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